जयपुर 17 जुलाई । राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष डा सी पी जोशी की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को दिए गए अयोग्यता के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर आज लंबी बहस के बाद सुनवाई 20 जुलाई को सुबह दस बजे तक टल गई वही डा जोशी की ओर से मामले में की जाने वाली कार्रवाई भी 21 जुलाई को शाम साढे पांच बजे की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती एवं प्रकाश गुप्ता की खण्डपीठ ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका पेश करने वाले सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को पक्षकार बनाते हुए उन्हें शनिवार को जवाब पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने यह आदेश सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्हीप का उल्लंघन करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष डा.सी.पी.जोशी द्वारा सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को दिये गये नोटिस पर सुनवाई 20 जुलाई तक टाल दी है।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोंहति एवं प्रकाश गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई की जिसमें श्री पायलट के अधिवक्ता हरीश साल्वे मुकुल रोहतगी ने तर्क दिए। जिसका प्रतिपक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया।
इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डा.जोशी द्वारा विधायकों को जवाब देने के लिए दिये गये समय 17 जुलाई पर भी रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिखित सूचना भिजवाने के बावजूद बैठक में नहीं आने पर डा जोशी ने इसे व्हीप का उल्लंघन का मामला मानते हुए नोटिस जारी कर 17 जुलाई तक जवाब देने का समय दिया था, जिसे श्री पायलट समर्थक विधायकों ने अदालत में चुनौती दी थी।