कोलकाता 19 सितंबर । पश्चिम बंगाल में अलीपुर की अदालत ने कहा है कि यदि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार शारदा चिट फंड घोटाले में जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) गिरफ्तारी वारंट के बिना भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
अलीपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने श्री कुमार तथा सीबीआई के वकीलों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को श्री कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि यदि श्री कुमार इस मामले में सहयोग नहीं करते हैं, तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।