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उत्तरप्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को दस-दस साल की सजा;गैंगस्टर के मामले में माना गया दोषी attacknews.in

प्रयागराज 15 दिसम्बर । बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को दस-दस साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपये का दंड लगाया गया है।


गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने 1996 में गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना। बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के बाद जिले की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद यहीं सुनवाई हुई।

गाजीपुर के मुकदमे में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कराई गई पेशी :

गाजीपुर जिले के एक मुकदमे में गुरुवार को माफिया मुख्तार की पेशी ईडी कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। अदालत ने मुख्तार के मुकदमे में फैसला सुनाया गया है।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए बुधवार को ही जरूरी इंतजाम ईडी कार्यालय में किया गया था।

माफिया मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफर किए जाने के बाद ईडी ने उसके परिवार पर भी शिकंजा कसा है।

नौ दिन ईडी की कस्टडी में रहेगा माफिया मुख्तार :

बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी आगामी नौ दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में रहेगा। कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज संतोष राय ने अभियुक्त को 14 दिसंबर दोपहर एक बजे से लेकर 23 दिसंबर की दोपहर दो बजे तक ईडी को कस्टडी में रखने का आदेश दिया है।

अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा के समय मेडिकल परीक्षण कराया जाए।

कस्टडी रिमांड मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार को ईडी कार्यालय ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। इसी मामले में मुख्तार का बेटा विधायक अब्बास व साला आतिफ रजा भी जेल में बंद हैं।

बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कचहरी से लेकर ईडी कार्यालय तक पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। पेशी के दौरान सुरक्षा में क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया था। ईडी कार्यालय व आसपास सुरक्षा के दृष्टिगत कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई।

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