उन्नाव कांड: विधायक सेंगर और शशि सिंह की हुई आमने-सामने पूछताछ,शशि की 19 तक रिमांड Attack News

उन्नाव 15 अप्रैल। सीबीआई ने उन्नाव रेप कांड में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मददगार रही शशि सिंह को रविवार शाम विशेष कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट ने शशि सिंह को 19 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने 14 दिन की रिमाण्ड मांगी थी।

सीबीआई ने शाम करीब सवा चार बजे महिला पुलिस की सुरक्षा में शशि सिंह को कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट में शशि सिंह के कई रिश्तेदार पहुंच गये थे।

हालांकि पुलिस ने किसी को उनसे मिलने नहीं दिया।

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि शशि सिंह से अभी ज्यादा पूछताछ नहीं की जा सकी है।

पीड़िता को सेंगर से मिलवाने में शशि की अहम भूमिका रही थी। लिहाजा इनसे अभी बहुत सारी जानकारियां पता करना बाकी है। इसलिए इन्हें रिमांड पर दिया जाये। इसके बाद ही कोर्ट ने उनकी रिमांड 19 अप्रैल तक दे दी।

विधायक से शशि का आमना-सामना कराया गया

सीबीआई ने रविवार सुबह आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनकी मददगार रही शशि सिंह का आमना-सामना कराया।

इस दौरान सीबीआई ने 30 से ज्यादा सवाल दोनों से पूछे। कुछ सवालों के जवाब में विरोधाभास मिलने पर सीबीआई ने उनसे कुछ और सवाल किये।

तीन-चार सवाल के जवाब देने में कुलदीप व शशि दोनों लोग असहज भी हुए, पर सीबीआई ने उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया।

इन सवालों के जवाब अलग-अलग होने पर सीबीआई ने इसकी वजह पूछी तो कुलदीप के बोलने से पहले ही शशि बोल पड़ी कि इतने दिन हो गये, बहुत सारी बातें जेहन में नहीं हैं।

यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि एक ही सवाल बदल-बदल कर कई बार पूछा जा रहा है, इसलिए भी वे लोग संशय में आ जा रहे हैं।

दो बार वकीलों से मिले सेंगर

कुलदीप सिंह सेंगर के वकील रविवार सुबह नौ बजे ही सीबीआई के दफ्तर पहुंच गये थे। करीब सवा 10 बजे सीबीआई ने कुलदीप के वकीलों को उनसे मुलाकात करने की अनुमति दी।

इस पर पांच-छह वकील अंदर जाने लगे। सीबीआई ने उन्हें रोका और बोला, सिर्फ दो वकील ही अंदर जा सकेंगे। ये वकील 15 मिनट तक विधायक से मिले।

इसके बाद शाम छह बजे फिर विधायक कुलदीप ने अपने वकीलों के साथ विचार विमर्श किया।

कोर्ट ने विधायक की रिमांड स्वीकृत करने के दौरान यह राहत दी थी कि विधायक रिमाण्ड अवधि तक प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे और शाम छह बजे अपने वकील से 15 मिनट मुलाकात कर विधिक राय ले सकते हैं।attacknews.in