उज्जैन 29 सितंबर ।उज्जैन में एक मकान के विवाद ने शहर को गर्मा दिया, बैंक का कर्जा न चुकाने और कुर्की के बाद नीलामी में खरीदार को 9 साल से कब्जा नहीं देने के मामले में पथराव और मार पीट के बीच हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने अवैध कब्जेधारी को खदेड़ दिया ।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर द्वारा दिए गए निर्णय के पालन एवं 30 सितंबर को न्यायालय में कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के तारतम्य में प्रशासनिक अमले ने एसडीएम , सीएसपी व तहसीलदार पुलिस की उपस्थिति में किशनपुरा स्थित एक मकान का कब्जा लेकर हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार याचिकाकर्ता हरिशंकर गहलोत को स्टेट बैंक के माध्यम से कब्जा दिलवाया गया ।
इस प्रक्रिया में मकान के अवैध कब्जाधारी दयाराम गोमे एवम उसके परिवार के लोगो द्वारा प्रशासनिक एवं पुलिस अमले पर पथराव किया गया जिससे पुलिसकर्मी घायल हुए ।
प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए हल्का बल प्रयोग किया गया. जिसमें वाटर कैनन तथा टियर गैस का उपयोग आग बुझाने तथा पथराव करते हुए व्यक्तियों को नियंत्रण में लेने के लिए किया गया । पथराव ,आगजनी एवं मारपीट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर कार्यवाही की गई है ।
तहसीलदार श्री श्री आदर्श शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा रिट पिटिशन 6253 / 2016 में आवेदक हरिशंकर गहलोत को कलेक्टर न्यायालय द्वारा सरफैसी एक्ट के तहत जारी किए गए आर्डर के अनुसार बैंक द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति मकान का कब्जा दिलवाना था ।उक्त मकान संबंधित आवेदक हरिशंकर गहलोत द्वारा बैंक नीलामी में वर्ष 2010 में खरीदा गया था। किंतु बंधक मकान के पूर्व मालिकों द्वारा उन्हें कब्जा नहीं सौंपा जा रहा था एवं बैंक वालों व खरीददार के साथ लगातार मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया जा रहा था ।
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आज 29 सितंबर को संबंधित याचिकाकर्ता को बैंक के माध्यम से कब्जा दिलवा दिया गया है।