नयी दिल्ली, 23 फरवरी।पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के बाद रात को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
उन्हें किसान आंदोलन का समर्थन करने से जुड़ा टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारी ने बताया, ‘‘जेल प्रशासन ने रिहाई संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली, जिसके बाद दिशा रवि को रिहा कर दिया गया।’’
आज दिन में दिल्ली की एक अदालत ने 22 वर्षीय रवि को जमानत देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा पेश साक्ष्य ‘‘कम और ठोस नहीं हैं।’’
रवि को बेंगलुरु से 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने गिरफ्तार किया था।
पर्याप्त सबूत के अभाव में दिशा रवि की जमानत मंजूर
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टूलकिट मामले में बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि सुश्री रवि के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत मंजूर करते हुए कहा,“अस्पष्ट साक्ष्यों को देखते हुए मुझे जमानत मंजूर करने से इनकार करने का कोई ठोस कारण दिखाई नहीं दे रहा है।”
उन्होंने सुश्री रवि की जमानत को मंजूर करने का आदेश देते हुए सुश्री रवि से एक लाख रुपये के जमानती बांड और तथा दो अतिरिक्त मुचलके प्रस्तुत करने को कहा।
सुश्री रवि की ओर से न्यायालय में पेश हुए वकील अभिनव शेखरी ने न्यायाधीश से जमानत राशि घटाकर 50 हजार रुपये करने की अपील की, जिसे न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया।
इससे पहले पुलिस ने सुश्री रवि को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पेश और एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर सुश्री रवि की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ाने की मांग की, जिसे मजिस्ट्रेट ने रद्द कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने 20 फरवरी को कहा था कि सुश्री रवि खालिस्तान की वकालत करने वालों के साथ मिलकर टूलकिट तैयार कर रहीं थी। यह भारत को बदनाम करने वाले वैश्विक षडयंत्र तथा किसानों के आंदोलन की आड़ में देश में अशांति फैलाने की कोशिश करने का हिस्सा है।
इससे पहले स्थानीय अदालत ने 14 फरवरी को सुश्री रवि को पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। उस समय जांच एजेंसी ने कहा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े षडयंत्र तथा खालिस्तान आंदोलन में उनकी भूमिका की जांच के लिए पुलिस हिरासत जरूरी है।
सुश्री रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और दिल्ली की अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी।
टूलकिट मामला: मुकुल ने अग्रिम जमानत के लिए दायर की याचिका
इधर टूलकिट मामले में आरोपी अभियंता शांतनु मुकुल ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को याचिका दायर की।
श्री मुकुल बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि तथा वकील निकिता जैकब के साथ इस मामले में आरोपी हैं।