नयी दिल्ली, 26 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की पूछताछ से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की नयी स्थिति रिपोर्ट में किये गये खुलासे को मंगलवार को बहुत ही गम्भीर करार दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने ‘सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार’ मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस आयुक्त से पूछताछ के आधार पर सीबीआई की ओर से पेश सीलबंद प्रगति रिपोर्ट बहुत ही गम्भीर है और वह अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती।
न्यायालय ने कहा, “हमने स्थिति रिपोर्ट देखी है। सीबीआई यदि संबंधित मुद्दे पर अलग से अर्जी देना चाहती है तो एक सप्ताह के भीतर दे दे।”
न्यायालय ने कहा कि सीबीआई की ओर से अर्जी दिये जाने के 10 दिनों के भीतर श्री कुमार जवाब दाखिल करेंगे। मामला गम्भीर तो है, लेकिन श्री कुमार को मौका दिये बिना कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
इस बीच, पीठ ने राज्य सरकार के उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही खत्म करने को कहा गया था।
न्यायालय ने कहा कि अवमानना याचिका पर विचार करते समय अगर कुछ गंभीर बातें संज्ञान में आती हैं और उस पर कार्रवाई की जरूरत होती है तो वह आंखें बंद करके नहीं रह सकता।
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