इंदौर 15 अक्टूबर। 53 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले को लेकर सुधांशु महाराज के खिलाफ उनकी जमानत रद्द करने को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लगाई गई। इस याचिका पर सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुधांशु महाराज को 31 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये। मामला 53 लाख रुपये के दान का है और दान लेते समय सुधांशु महाराज ने संस्था विश्व जाग्रति मिशन के 12 A रजिस्टेशन सर्टिफिकेट और 80 G के सर्टिफिकेट दानदाता एमपी मानसिंगा को दिखाए और दान प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद दानदाता द्वारा जब इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट में विश्व जागृति मिशन के 12 A और 80 G के सर्टिफिकेट लगाए तो वो फर्जी पाए गए।
इस मामले को लेकर एमपी मानसिंगा ने शाजापुर में प्रकरण दर्ज करवाया और शाजापुर की ट्रायल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है और फिलहाल सुधांशु महाराज जमानत पर है और जमानत में यह शर्त उल्लेखित है कि जब भी सुधांशु महाराज और अन्य अभियुक्त विदेश यात्रा करेंगे तो शाजापुर कोर्ट और विपक्षी पक्ष वकील को लिखित में जानकारी देंगे।
इस बीच उन्होंने करीब छह विदेश यात्राएं की और तीन बार ही विपक्ष के वकील को सूचित किया था, इस मामले को लेकर एमपी मानसिगा ने सुधांशु महाराज की जमानत रद्द करने की याचिका इंदौर हाईकोट में लगाई गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को की जाएगी। हालांकि यह बात भी सामने आयी थी कि राम रहीम के मामले में फैसला आने के बाद से सुधांशु महाराज विदेश यात्रा पर गए थे।