नयी दिल्ली, नौ फरवरी । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा विदेश में संपत्ति खरीदने में धन शोधन से जुड़े एक मामले में शनिवार को तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
वाड्रा मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में अपने निजी वाहन से सुबह करीब दस बजकर 45 मिनट पर पहुंचे।
अधिकारियों ने बताया कि जांच अधिकारी को वाड्रा से और सवाल पूछने थे और इसलिए उन्हें शनिवार को पेश होने के लिए कहा गया था। इससे पहले उनसे छह और सात फरवरी को पूछताछ की गई थी।
वाड्रा से पहली बार करीब साढ़े पांच घंटे और दूसरी बार करीब नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी।
माना जा रहा है कि पिछली बार पूछताछ के दौरान वाड्रा का ‘‘सामना’’ उन दस्तावेजों से कराया गया जो एजेंसी ने मामले की जांच के दौरान हासिल या जब्त किये हैं। उनमें फरार रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वाड्रा ने जांच अधिकारी के साथ दस्तावेज साझा किये तथा कहा कि जब उन्हें और दस्तावेज प्राप्त होंगे तो उन्हें भी साझा किया जाएगा।
यह मामला लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड (ब्रिटिश पाउंड) की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से धनशोधन से संबंधित है। यह संपत्ति कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है।
इस जांच एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत से यह भी कहा था कि उसे लंदन में कई नयी संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है जो वाड्रा की है। उनमें पचास और चालीस लाख ब्रिटिश पाउंड के दो घर तथा छह अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां हैं।
वाड्रा ने अवैध विदेशी संपत्ति से जुड़े आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाया कि राजनीतिक हित साधने के लिये उन्हें ‘‘परेशान’’ किया जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि उनका बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 50 (तलब, दस्तावेजजों की पेशी और गवाही से संबंधित प्राधिकारों के अधिकार) के तहत दर्ज किया जा रहा है जैसा कि पहले दो बार किया गया था।
ईडी के सामने वाड्रा की पेशी ने राजनीतिक रंग अख्तियार कर लिया हैं। कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तरप्रदेश की प्रभारी नियुक्त की गयी उनकी पत्नी प्रियंका गांधी बुधवार को उनके साथ ईडी कार्यालय तक गयी गयी थीं जबकि गुरुवार को वह पूछताछ के बाद उनके साथ घर लौटी।
बताया जा रहा है कि वाड्रा को बीकानेर में एक भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में जयपुर में 12 फरवरी को ईडी के समक्ष पेश होना है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए थे।
attacknews.in