गुरूग्राम, 20 दिसम्बर। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्मुम्न की हत्या के मामले में आरोपी छात्र पर जिला और सत्र न्यायालय में बालिग की तरह मुकदमा चलेगा ।
किशोर न्याय बोर्ड ने आज अपने फैसले में कहा कि आरोपी छात्र को बालिग माना जायेगा और जिस तरह व्यस्क पर मुकदमा चलता है उसी तरह चलेगा ।
बोर्ड ने यह मुकदमा जिला और सत्र न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया है।attacknews.in