मुंबई 10 सितम्बर ।नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रापिक सब्सटन्स (एनडीपीसी) की विशेष अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग (नशीली दवा) मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर फैसला शुक्रवार तक के लिए टाल दिया।
विशेष न्यायाधीश जी एन गौरव ने रिया की ओर से पेश 16 पृष्ठों वाले इकबालिया बयान का अध्ययन किया। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) द्वारा रिया के साथ अब तक की पूछताछ से संबंधित दस्तावेजों का भी अध्ययन किया।
रिया ने याचिका में कहा: दोष स्वीकार करने वाले बयान देने पर मजबूर किया गया
सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थों के मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की अदालत में दायर अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें ‘‘दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान’’ देने को मजबूर किया गया।
बुधवार को सत्र अदालत में दायर याचिका में रिया ने यह दावा भी किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है।
रिया की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई ।
एनसीबी ने तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद रिया को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट अदालत उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है।
रिया की ओर से वकील सतीश मानशिंदे ने जो जमानत याचिका दी है, उसमें कहा गया है, ‘‘ हिरासत (एनसीबी की) के दौरान याचिकाकर्ता (रिया) को दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान देने पर मजबूर किया गया। अभिनेत्री ऐसे सभी कबूलनामे औपचारिक तौर पर वापस लेती हैं।’’
याचिका में रिया ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी ‘‘गैरजरूरी है तथा बिना किसी कारण के की गई है’’।
इसमें कहा गया, ‘‘अभिनेत्री की आजादी पर मनमाने ढंग से रोक लगाई गई।’’
याचिका में यह भी कहा गया कि रिया से पूछताछ के दौरान वहां कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी।
रिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
रिया के अलावा उनके भाई शौविक तथा मामले में अन्य आरोपी जिन्हें एनसीबी ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था, उनकी जमानत याचिका पर भी बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई ।
विशेष न्यायाधीश जी एन गौरव ने रिया की ओर से पेश 16 पृष्ठों वाले उस इकबालिया बयान का अध्ययन किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।
अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा रिया के साथ अब तक की पूछताछ से संबंधित दस्तावेजों का भी अध्ययन किया।
सुनवाई के दौरान रिया के वकील समीश मानशिंदे ने अदालत से अपनी अपील में कहा कि उनके मुवक्किल को पिछले महीने से हत्या की धमकियां मिल रही है और जेल में उनकी जान को खतरा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रिया की गिरफ्तारी के समय उनके पास को कोई ड्रग्स अथवा इससे संबंधित वस्तु नहीं पायी गयी है।
सरकारी वकील अतुल सरपंडे ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि रिया की जमानत पर रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है क्योंकि अभी कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाना शेष है।
रिया को एनसीबी ने आठ सितम्बर को गिरफ्तार किया था और इसी दिन मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रिया ने अदालत के इस आदेश काे चुनौती दी है। वह अभी भायखला महिला जेल में बंद है।।