मुक्तसर, 22 अक्टूबर ।पंजाब के मुक्तसर जिला एवं सत्र अदालत ने अपने दो बच्चों, पत्नी और नौकर की हत्या के आरोपी पलविंदर सिंह को दोषी करार देते हुये उसे फांसी तथा प्रेमिका कर्मजीत कौर (नौकर की पत्नी) को आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
लगभग पांच साल पुराने इस मामले के अनुसार पलविंदर के अपने नौकर निर्मल सिंह की पत्नी कर्मजीत कौर के साथ अवैध सम्बंध थे और ये दोनों ही वह अपने-अपने परिवार को प्यार के रास्ते से हटा कर शादी करना चाहते थे।
पलविंदर ने अपनी पत्नी सरबजीत कौर के नाम जीवन और दुर्घटना बीमा पॉलिसियां ले रखीं थीं। यह सभी बीमा उसने हत्या की वारदात को अंज़ाम देने से 11 दिन पहले ही कराए थे।
वारदात को अंज़ाम देने के लिये पलविंदर ने एक मारूति कार खरीदी। 20 जून 2015 को पलविंदर ने अपनी कार अटारी गांव के निकट गंग नहर में एक साजिश के तहत जानबूझकर गिरा दी थी।
कार में उसके साथ पत्नी सबरजीत कौर, पुत्र जशनप्रीत सिंह (4), पुत्री गगनदीप कौर (6) और निर्मल सिंह था जिनकी डूबने से मौत हो गई।