मुंबई 20 अगस्त । महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की विशेष अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2012 में एक होटल व्यवसायी की हत्या के प्रयास के मामले में कुख्यात राजेन्द्र निखलजे उर्फ छोटा राजन और उसके पांच अन्य साथियों को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की सजा सुनायी। वैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई में मुंबई में दाऊद इब्राहिम गैंग छोटा राजन के पीछे हमेशा रही हैं ।
विशेष न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े ने अपराधियों को भारतीय दंड संहिता और मकोका के तहत हत्या के प्रयास और आपराधिक षडयंत्र का दोषी मानते हुए आठ वर्ष की सजा सुनायी और इसके अलावा पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने छोटा राजन के साथ उसके सहयोगी नित्यानंद नायक, सेल्विन डैनियल, रोहित थंगप्पन जोसेफ उर्फ सतीश कालिया, दिलीप उपाध्याय और तलविंदर सिंह को सज़ा सुनाई है। इससे पहले अदालत ने सभी आरोपियों को आज सुबह दोषी ठहराया था।
आपको बता दें छोटा राजन ने होटल व्यवसायी बीआर शेट्टी को अक्टूबर 2012 में अंधेरी में गो’ली मार दी थी। मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग बीआर शेट्टी पर चार राउंड फा’यर करने के बाद मौके से फरार हो गये थे। बीआर शेट्टी को कंधे पर गो’ली लगी, लेकिन किसी तरह वह नजदीकी पुलिस स्टेशन तक जाने में सफल रहे जिसके बाद उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया गया था।
जनवरी 2014 में, मुंबई पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ 1,332 पन्नों की चा’र्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के अनुसार, गैं’गस्टर छोटा राजन ने गो’ली चलाने का आदेश दिया था। चार्जशीट के अनुसार, छोटा राजन के निर्देश पर उसके सहयोगी सतीश थैंकप्पन उर्फ कालिया ने शेट्टी को गो’ली मारने के आदेश दिए। बीआर शेट्टी मामले में, आरोपी हत्या की कोशिश के साथ, मकोका आरोपों का सामना कर रहे हैं।
इस बीच, मध्य प्रदेश के पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में उस समय कालिया पहले से ही सलाखों के पीछे था। इस मामले में छोटा राजन और सतीश उर्फ कालिया, सलवान चेलपन, दीपक उपाध्याय, नित्यानंद नाइक और तलविंदर सिंह उर्फ सोनू अन्य आरोपी हैं। छोटा राजन को 2015 में बाली से गि’रफ्तार किया गया था और उसे भारत वापस लाया गया था और तब से उसे तिहाड़ जेल में रखा गया है। छोटा राजन को पिछले साल जे डे ह’त्या मामले में आजीवन कारावास की स’जा सुनाई गई थी।
राजन को अक्टूबर 2015 में मलेशिया से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया था और वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अन्य अपराधियों में तलविंदर सिंह, सेल्विन डेनियल, नित्यानंद नायक, दिलीप उपाध्याय और रोहित थांगप्पन जोसेफ उर्फ सतीश कालिया शामिल हैं।
पीड़ित अक्टूबर 2012 को बी. आर. शेट्टी अपने दोस्त से मिलने के लिए अंधेरी के एक होटल में गये थे तब उन पर गोलियां चलायी गयी थी। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि छोटा राजन ने शेट्टी को मारने की सुपारी सतीश कालिया को दी थी।
सतीश कालिया जून 2011 में मुंबई के पत्रकार जे। एन। डे की हत्या के मामले में पुलिस की हिरासत में था। सतीश ने अपने साथी सिंह और उपध्याय को यह काम सौंपा था।
नायक और डेनियल शेट्टी की पूरी जानकारी कालिया को दे रहे थे। तीन अक्टूबर 2012 को जब शेट्टी अंधेरी स्थित अपने कार्यालय से मालाड़ स्थित घर के लिए रवाना हुए तब तलविंदर और दिलीप ने मोटरसाइकिल से शेट्टी की कार का पीछा किया और ओशीविरा के पास पहुंचने पर लगभग रात पौने दस बजे दिलीप ने शेट्टी पर गोली चला दी। शेट्टी के हाथ और कंधे में गोली लगी लेकिन वह अपनी कार चलाते हुए ओशीविरा पुलिस थाने पहुंच गये जहां से उन्हें इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया।
जांच के बाद पुलिस ने कहा कि शेट्टी पर हमला पूर्व नियोजित और आपराधिक षडयंत्र के तहत छोटा राजन ने कराया था। तलविंदर और दिलीप ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इस मामले में 1300 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया था।
Home / अपराध / मुंबई का डान छोटा राजन और उसके गिरोह को मकोका अदालत ने अपराधों की सिलसिलेवार दी सजा attacknews.in
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