Home / राजनीति / कमल हासन पर जूते और चप्पल फेंकें जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण, नाथूराम गोडसे को भारत का पहला हिंदू आतंकवादी बताने के खिलाफ हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित रखा attacknews.in

कमल हासन पर जूते और चप्पल फेंकें जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण, नाथूराम गोडसे को भारत का पहला हिंदू आतंकवादी बताने के खिलाफ हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित रखा attacknews.in

करुर / मदुरै , 16 मई । अभिनेता ने नेता बने मक्कल नीधि मैयम (एमएनएम) के संस्थापक कमल हासन पर तमिलनाडु के करुर जिले के वेलायुतमपलयम में गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने जूते और पत्थर फेंके जिसके बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गयी।

घटना उस समय की है जब श्री हासन रात 10 बजे एक चुनावी रैली में अपना भाषण समाप्त कर मंच से उतर रहे थे। भीड़ में से फेंके गये जूते और पत्थर श्री हासन को नहीं लगे। घटना के तुरंत बाद वह अपनी कार में बैठकर रवाना हो गये।

मद्रास हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित रखा:

मद्रास उच्च न्यायालय ने मक्कल नीधि मैयम (एमएनएम) के संस्थापक कमल हासन की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

श्री हासन के ‘हिंदू आतंकवादी’ संबंधी बयान को लेकर उन पर ‘धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने’ और ‘विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने’ के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

अभिनेता से नेता बने श्री हासन ने करुर जिले के अरवाकुरिची में पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर अग्रिम जमानत की मांग करते हुये बुधवार को न्यायालय का रुख किया था।

श्री हासन ने कहा था कि ‘स्वतंत्रत भारत में पहला आतंकवादी एक हिंदू था’ जिसके बाद इस बयान को लेकर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153ए और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी बताया था

मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज की कमल हसन की याचिका

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक कमल हसन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ‘हिंदू चरमपंथ’ वाले उनके बयान को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

श्री हसन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बी. पुगलेंधी ने कहा कि इस तरह की याचिका अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नहीं लायी जा सकती है। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि यदि याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल करता है, तो उस पर सुनवाई हो सकती है।

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