भोपाल, 13 मई । मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की खबरों के बीच इनकी कालाबाजारी के मामले में लगभग 80 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। इन आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और चाेरबाजारी निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
राज्य के गृह विभाग की ओर से आज बताया गया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में इंदौर जिले के 09, उज्जैन के 09, ग्वालियर के 04, जबलपुर के 04, शहडोल के 04, भोपाल के 02, धार के 02 और मंदसौर, छिंदवाड़ा तथा रतलाम के 01-01, इस तरह कुल 37 आरोपियों के खिलाफ गृह विभाग ने रासुका की कार्रवाई को अनुमोदित कर दिया है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में रासुका में इंदौर जिले में 30 और भोपाल जिले में 08 आदेश संबंधित कलेक्टरों ने जारी किए हैं। इस तरह ये 38 आरोपी भी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।
शहडोल में चार आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई
शहडोल जिला प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन अवैध तरीके से मनमाने दामों पर बेचने के चार आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कलेक्टर सतेंद्र सिंह ने कल देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके अनुसार यहां के मेडिकल कालेज की लेब में कार्य करने वाले कर्मचारी दीपक गुप्ता और उज्जवल द्धिवेदी के अलावा नर्स सुषमा साहू और एक मेडिकल स्टोर संचालक अमित मिश्रा के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गयी है।