रतलाम/जबलपुर/छिंदवाड़ा/भोपाल7शहडोल , 11 मई । कोरोना संकटकाल में उपयोग होने वाले चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के मामले में रतलाम पुलिस ने दो अलग अलग मामलों का पर्दाफाश कर दवा व्यवसायी एवं स्थानीय भाजपा नेता राजेश माहेश्वरी को 2250 रुपए का ऑक्सीफ्लो मीटर 4000 रुपए में बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
वहीं दूसरे मामले में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाज़ारी का मामला उजागर करते हुए तीन सिलेंडर जब्त किये। इस मामले में पुलिस को दो आरोपियों की तलाश है।
इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में दो के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई
इधर जबलपुर जिले में कोरोना के इलाज में उपयोग आने वाले रेमडेसिवीर के इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह तक जेल में निरुद्ध रखने के आदेश दिए गए हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार स्थानीय निवासी शहनवाज खान और विवेक सिंह के खिलाफ रासुका के तहत आदेश कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज जारी किया।
निजी अस्पताल के कर्मचारी से तीन इंजेक्शन जब्त
छिंदवाड़ा नगर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत एक कर्मचारी और उसके दो सहयोगियों के पास से पुलिस ने तीन रेमडेसिवीर इंजेक्शन जब्त किये हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार निजी अस्पताल के कर्मचारी ओमप्रकाश नागवंशी और उसके सहयोगियों राजा तिवारी तथा अखिलेश शर्मा को कल गिरफ्तार किया गया है। इंजेक्शन की कथित कालाबाजारी के मामले की जांच भी की जा रही है। बताया गया है कि ग्वालियर में हाल ही में रेमडेसिवीर के इंजेक्शन जब्त करने के बाद पुलिस पूछताछ के आधार पर छिंदवाड़ा में यह कार्रवाई की गयी है। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
शहडोल मेडिकल कॉलेज के तीन कर्मियों से मिले 6 रेमडेसिविर इन्जेक्शन, चार गिरफ्तार
शहडोल जिले के सोहागपुर पुलिस ने आज कोरोना की जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर इन्जेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य ने पत्रकारों को बताया कि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत लैब टेक्नीशियन दीपक गुप्ता और उज्वल द्विवेदी, मेडिकल स्टोर में कार्यरत सुषमा साहू और अमित मिश्रा को पकड़ा गया।
नकली दवा और इंजेक्शन बेचने वालों को होगी कड़ी सजा: नरोत्तम
मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार विचार कर रही कि प्रदेश में नकली दवाईयों का गोरखधंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि नकली दवा-इंजेक्शन का कारोबार करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।