भोपाल, 22 जून । मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एसीजेएम कोर्ट ने आज सिमी (स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया)के तीन आतंकियों को 7 साल कैद और 90 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश डामोर ने सुनाया।
घटना वर्ष 2009 में नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ में हुई थी। नरसिंहगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिमी आतंकी कमरूद्दीन नागौरी उर्फ अब्दुल्ला, हाफिज हुसैन उर्फ अदनान और सफदर नागौरी को आतंकी सिमी संगठन की गतिविधियों में संलिप्त होने पर गिरफ्तार किया था। तीनों ही आतंकी नरसिंहगढ़ में अपनी असली पहचान छुपाकर और अपना हुलिया बदलकर रह रहे थे। पुलिस की छापेमारी के दौरान आतंकियों के पास से सिमी की सील लगी हुई किताबें और अन्य भड़काउ दस्तावेज प्राप्त हुए थे। आतंकी सिमी संगठन द्वारा संचालित देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होकर उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे थे।
पुलिस को इनके असली नाम व पहचान छापे के दौरान जप्त पहचान पत्रों और फोटो से हुई थी। पुलिस ने तीनों आतंकियों के खिलाफ विधि विरूद्ध कार्यकलाप अधिनियम और पहचान छुपाकर देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने के अपराध में अदालत में चालान पेश किया था। सिमी मामलों का क्षेत्र भोपाल में होने से संपूर्ण मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रकाश डामोर की अदालत में हुई, जहां आतंकियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर यह फैसला सुनाया गया।attacknews.in