भोपाल, 23 मई । मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ कोरोना को इंडियन वेरिएंट बताने और वर्चुअल बैठक में आग लगाने संबंधी बयान के मामले में आज यहां पुलिस की अपराध शाखा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 और अापदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत यहां पुलिस की अपराध शाखा ने प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इसके साथ ही मामला जांच में ले लिया गया है।
आरोप है कि वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शनिवार को उज्जैन में पत्रकार वार्ता के दौरान कोरोना के ‘इंडियन वेरिएंट’ के संबंध में बयान दिया है। भाजपा नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा है कि इससे देश की छवि वैश्विक पटल पर धूमिल हुयी है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि विपक्ष के नेता कमलनाथ ने हाल ही में अपने विधायकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान ‘आग लगाने’ की बात कही है। उन्होंने ऐसा कहकर कानून और शांति व्यवस्था को भंग करने का कृत्य किया है।
इसके पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी की अगुवायी में भाजपा नेताओं का एक दल पुलिस की अपराध शाखा में पहुंचा और विधिवत शिकायती पत्र सौंपकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।
नेताओं ने प्रमाण के रूप में उज्जैन की पत्रकार वार्ता और वर्चुअल मीटिंग की पेनड्राइव पुलिस को सौंपी है। इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, श्रीमती कृष्णा गौर और पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी मौजूद थे।