नयी दिल्ली, 21 अगस्त । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने बैंक रिण धोखाधड़ी मामले में बुधवार को मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के भांजे रतुल पुरी को छह दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने रतुल पुरी के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें संजय जैन और विनीत शर्मा शामिल हैं। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने का आरोप है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
दिल्ली की एक अदालत ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गैर जमानती वारंट को रद्द करने से बुधवार को मना कर दिया।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गैर जमानती वारंट रद्द करने की पुरी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहत देने का कोई आधार नहीं है।
पुरी ने यह कहते हुए अदालत का रूख किया था कि गैर जमानती वारंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी को गिरफ्तार किया था।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे आरोपी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला। अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए आरोपी रतुल पुरी की याचिका खारिज की जाती है।’’
आदेश में कहा गया कि ईडी के लगातार नोटिसों के बावजूद आरोपी अलग-अलग तारीखों पर जांच में शामिल नहीं हुए।
अदालत ने ईडी की दलील का भी उल्लेख किया जिसमें आरोपी द्वारा सबूत से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका प्रकट की गयी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी।
मामला इटली की फिनमैकेनिका की सहायक ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितता से जुड़ा है ।