नयी दिल्ली, 22 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हुर्रियत कांफ्रेंस के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गिलानी के खिलाफ यह जुर्माना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। यह अवैध रूप से 10,000 अमेरिकी डॉलर रखे जाने का एक 17 साल पुराना मामला है।
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि निदेशालय ने 10,000 अमेरिकी डॉलर कुर्क किए जाने का आदेश भी दिया है। यह राशि भारतीय मुद्रा में 6.90 लाख रुपये के बराबर है। निदेशालय ने यह आदेश 20 मार्च को जारी किया।
यह विदेशी मुद्रा 89 वर्षीय गिलानी के श्रीनगर स्थित आवास पर 2002 में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे में जब्त की गई थी।
गिलानी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दर्ज की गयी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच शुरू की थी। निदेशालय फेमा के तहत इसकी जांच कर रहा है। निदेशालय के विशेष निदेशक स्तर के अधिकारी ने यह आदेश जारी किया।
अधिकारियों ने कहा कि जांच और न्यायिक कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत यह आदेश जारी किया।
गिलानी के वकील ने एक लिखित जवाब में उनके आवास से किसी भी तरह की जब्ती होने से इनकार किया।
ऐसी ही जांच एक और अलगावादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ भी चल रही है।
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