नयी दिल्ली, एक अप्रैल । आयकर विभाग ने कट्टरपंथी कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ 3.62 करोड़ रुपये की कर चोरी के एक मामले में उनके दिल्ली स्थित घर को कुर्क किया है।
उपलब्ध आदेश की प्रति के मुताबिक यह फ्लैट दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित है और विभाग के कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) ने 1996-97 से लेकर 2001-02 के बीच कथित तौर पर 3.62 करोड़ रुपये आयकर का भुगतान करने में “विफल” रहने पर इस घर को सील कर दिया।
इसके मुताबिक विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 222 के तहत यह कार्रवाई की और इसके तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक रहेगी।
टीआरओ आयकर विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई शाखा है और यह इरादतन कर न चुकाने के मामलों से निपटती है। अधिकारी बकाया कर के भुगतान के लिये संपत्ति जब्त कर सकते हैं और आगे उसकी नीलामी भी कर सकते हैं।
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