इंदौर, 05 जनवरी । मध्यप्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कॉमेडी शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हास्य कलाकार मुन्नवर फारुकी और एक अन्य की जमानत अर्जी आज यहां जिले के सत्र न्यायालय ने ख़ारिज कर दी।
सत्र न्यायाधीश यतींद्र गुरु ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद याचिका खारिज की।
कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी, 4 अन्य को किया गया था गिरफ्तार
पुलिस ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन और चार अन्य लोगों (एडवीन एंथनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलीन यादव) को इंदौर के स्थानीय विधायक, मालिनी सिंह गौड़ के बेटे, एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया था ।
रिपोर्ट के अनुसार बीते शुक्रवार को फ़ारूक़ी का एक शो इंदौर के छप्पन दुकान क्षेत्र एक कैफ़े में हो रहा था. बीते शनिवार को पांचों को कोर्ट में पेश किया गया और और कोर्ट परिसर के बाहर ही पुलिस की मौजूदगी में पांचों में से एक शख़्स को मारा गया।
एकलव्य गौर ने पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रिपोर्टर्स को बयान देते हुए कहा था कि ,वो कई बार हिंदी देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ा चुका है. मैंने जब मुनव्वर के शो के बारे में सुना तो मैंने टिकट ख़रीदा और शो देखने पहुंचा. जैसा कि उम्मीद थी उसने हिंदू देवी-देवता का मज़ाक उड़ाया और गृह मंत्री अमित शाह का नाम गोधरा दंगों में घसीटा.
– एकलव्य सिंह गौर
गौर और उसके साथियों ने शो को रोका और कमिडियन को तुकागंज थाने ले गया और उसके वीडियो जमा किए।
गौर और फ़ारूक़ी के स्टेज पर हो रही बात-चीत के कई वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुए. गौर ने फ़ारूक़ी पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया और फ़ारूक़ी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे।