नयी दिल्ली, 29 मई । दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को व्यवसायी नवनीत कालरा की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में जमानत मंजूर कर ली।
अदालत ने एक-एक लाख के रुपये के दो मुचलकाें, ग्राहकाें से संपर्क नहीं करने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने तथा जांच में सहयोग करने की शर्तों के साथ कालरा की जमानत मंजूर की।
जमानत पर सुनवाई के दौरान अभियोजक अतुल श्रीवास्वत ने अदालत से कहा कि कालरा ने धोखाधड़ी की है और अधिक लाभ अर्जित करने लिए मौत से जूझ रहे रोगियों को अधिक दाम पर ‘जर्मनी में बने’ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बताकर बेच रहा था।
उन्होंने आरोप लगाया कि कंसंट्रेटर में हवा का प्रवाह बहुत ही कम था और वह एक मरीज के पर्याप्त हवा नहीं दे सकता था।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन से मंगाए गए थे। इनकी कीमत 16 से 22 हजार के बीच थी और इन्हें 50 से 70 हजार रुपये में बेचा गया।