नयी दिल्ली, 30 अगस्त । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली और विशेष अदालत ने आईएनएसक्स मीडिया मामले में उनकी सीबीआई हिरासत अवधि को दो सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया।
श्री चिदम्बरम को हिरासत की अवधि पूरा होने पर आज राउज एवेन्यू स्थित अदालत में विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के समक्ष पेश किया गया । न्यायाधीश कुहार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री की सीबीआई हिरासत अवधि दो सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया । इस मौके पर श्री चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम भी अदालत में मौजूद थे ।
दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद श्री चिदम्बरम को सीबीआई ने 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया था । उन्हें 22 अगस्त को विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री को 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया था । हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद 26 अगस्त को फिर श्री चिदम्बरम को अदालत में पेश किया गया था । सीबीआई ने श्री चिदम्बरम से पूछताछ के लिए पांच दिन का और समय देने के लिए अदालत से आग्रह किया था । अदालत ने हिरासत की अवधि आज तक के लिए बढ़ाई थी ।
श्री चिदम्बरम को आज पेश करने के बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए पांच दिन की और हिरासत का अनुरोध किया। जांच एजेंसी ने दलील दी कि श्री चिदम्बरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों का सीधे जवाब नहीं देकर घूमा फिरा कर दे रहे हैं। इसके अलावा मामले के अन्य आरोपियों के समक्ष भी उनसे पूछताछ करनी है ।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सितंबर को सुनवाई करेगी । इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री के अधिवक्ताओं ने स्वयं ही कहा कि वह श्री चिदम्बरम को खुद दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में ही रहने की पेशकश कर रहे हैं ।
ED ने सौंपी पूछताछ की नकल कापी –
उधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से की गई पूछताछ की नकल शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में दाखिल की।
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ के कल के आदेश पर अमल करते हुए सीलबंद लिफाफे में पूछताछ सम्बन्धी नकल पेश की।
गौरतलब है कि पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने इस दौरान श्री चिदम्बरम को मिली अंतरिम राहत फैसले की तारीख पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी।
न्यायालय ने ईडी को श्री चिदम्बरम से तीन तारीखों पर की गई पूछताछ की नकल सीलबंद लिफाफे में तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था।