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चिन्मयानन्द को जेल भेजे जाने के बाद पीड़िता सामने आई और कहा: मेरे साथ बलात्कार हुआ फिर धारा 376 क्यों नहीं लगाई attacknews.in

शाहजहांपुर (उप्र), 20 सितंबर । कानून की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शुक्रवार सुबह स्वामी को उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया जबकि उनसे रंगदारी की मांग करने के सिलसिले में तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसआईटी ने चिन्मयानंद को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।



चिन्मयानंद ने जिला कारागार में सामान्य बंदियों की तरह दोपहर में दाल, सब्जी और रोटी खाई। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सुरक्षित बैरक में रखा गया है।

उधर, पीडि़ता ने संवाददाताओं से कहा कि बलात्कारी को मर्सिडीज में बैठाकर जेल भेजा गया है। ‘हमें खुशी नहीं है और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है।’



पीड़िता ने कहा, ‘मेरे साथ बलात्कार हुआ है । ऐसे में जिस दिन मैं विशेष जांच दल (एसआईटी) के पास बयान देने गई थी, उसी दिन मैंने कहा था कि मेरे साथ स्वामी चिन्मयानंद ने बलात्कार किया है फिर धारा-376 क्यों नहीं लगाई गई । यह केवल फॉर्मेलिटी (औपचारिकता) अदा की गई है। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसे न्याय नहीं दिया जा रहा है बल्कि स्वामी चिन्मयानंद को मर्सिडीज में बैठा कर जेल भेजा जा रहा है।’

चिन्मयानंद के वकील ने हालांकि स्वामी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें लखनऊ के किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के अस्पताल में भेजने का निवेदन किया।

एसआईटी ने स्वामी को मुमुक्षु आश्रम स्थित दिव्य धाम से सुबह आठ बजकर 50 मिनट पर गिरफ्तार किया। इस दौरान एसआईटी के साथ भारी संख्या में स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने लखनऊ में कहा, ‘चिन्मयानंद को आज सुबह उनके आश्रम से एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया। बाद में उन्हें अदालत ले जाया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया । उनके साथ ही तीन अन्य लोगों को चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है । स्वामी को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

तीन अन्य युवकों को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।’

डीजीपी ने चिन्मयानंद को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार करने की बात कही है। दुष्कर्म की धारा (376) के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।



एसआईटी प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चिन्मयानंद पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गयी है। हालांकि इनमें धारा 376 की जगह धारा 376-सी लगाई गई है जो अपेक्षाकृत कम गंभीर धारा है।

अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि चिन्मयानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-376 सी, 345-डी, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।



आईपीसी की ‘धारा—376 सी’ के तहत कोई अधिकारी, लोकसेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए, ऐसी किसी स्त्री को, जो उसकी अभिरक्षा में है या परिसर में उपस्थित है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने लिए ऐसी स्थिति का दुरूपयोग करेगा, तो उस व्यक्ति को पांच साल या दस साल के कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा ।

धारा—345 डी में लड़की या महिला का पीछा करने और संपर्क करने का प्रयास करने यानी स्टॉकिंग की स्थिति में तीन साल की सजा का प्रावधान है ।

धारा—342 में व्यवस्था है कि जो भी कोई किसी व्यक्ति को ग़लत तरीके से प्रतिबंधित करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा। धारा—506 आपराधिक धमकी वाला प्रावधान करती है, जिसके तहत दो साल कारावास या आर्थिक दंड या दोनों की सजा हो सकती है।



अरोड़ा ने बताया कि मसाज (मालिश) की वीडियो क्लिपिंग भी चिन्मयानंद को दिखायी गयी, जिस पर चिन्मयानंद ने कहा, ‘जब आपको सब पता ही चल गया है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अपना अपराध स्वीकारता हूं और अपने कृत्य के लिए शर्मिन्दा हूं।’

एसआईटी प्रमुख ने बताया कि संजय सिंह, सचिन सेंगर, विक्रम उर्फ दुर्गेश और एक अनाम शख्स (मिस ए) के खिलाफ भी आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है । संजय, सचिन और विक्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ।

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