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पी चिदंबरम से INX मीडिया मामले में सुबह 4 घंटे पूछताछ और बाद में कोर्ट की रिमांड पर पूछताछ शुरू attacknews.in

नयी दिल्ली, 22 अगस्त । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम से उनके कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश के लिए दी गयी मंजूरी में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में बृहस्पतिवार सुबह करीब चार घंटे तक पूछताछ की।


सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारियों के दल ने उनसे मंजूरी दिये जाने की प्रक्रिया, आईएनएक्स मीडिया की कर्ताधर्ता इंद्राणी मुखर्जी से कथित मुलाकातों, कंपनियों चैस मैनेजमेंट और एडवांटेज स्ट्रेटेजिक आदि के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की।

बृहस्पतिवार सुबह करीब चार घंटे तक पूछताछ के बाद चिदंबरम को दिल्ली की एक विशेष अदालत ले जाया गया जिसने उन्हें सोमवार तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

सूत्रों के अनुसार अदालत से उनकी वापसी के बाद भी एजेंसी द्वारा उनसे सवाल-जवाब किये जा रहे है।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक आर पार्थसारथी के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी दिए जाने में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।

चिदंबरम (73) ने यहां सीबीआई मुख्यालय में भूतल पर स्थित एजेंसी के अतिथि गृह के सुइट नंबर पांच में रात गुजारी। आज सुबह 10 बजकर लगभग 20 मिनट पर पूछताछ शुरू करने से पहले उन्हें नाश्ता दिया गया।

सीबीआई मुख्यालय को एक तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस ने इस ओर आने-जाने वाले यातायात को लेकर पाबंदी लागू कर रखी है।

सीबीआई मुख्यालय में पुलिस की बड़ी टुकड़ी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है जहां चिदंबरम को हिरासत में रखा गया है। पत्रकारों की सघन तलाशी और उन्हें सुरक्षा पास जारी करने के बाद सीबीआई कार्यालय में जाने की इजाजत दी जा रही है।

यहां कांच के पैनल वाले मीडिया कक्ष को बृहस्पतिवार को सील कर दिया गया क्योंकि पास के गलियारे से आरोपियों की आवाजाही होती है। इस कक्ष में रोजाना शाम को नियमित ब्रीफिंग होती है। आज ब्रीफिंग सीबीआई कैन्टीन में की गयी।

अधिकारियों को आशंका थी कि जब चिदंबरम को आज शाम अदालत से वापस लाया जाएगा तो मीडिया इस कक्ष में मौजूद रहेगा।

इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी द्वारा संचालित आईएनएक्स मीडिया को 2007 में (जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के साथ ही पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, चैस मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एडवांटेज स्ट्रैटजिक कंसल्टिंग लिमिटेड को भी नामजद किया था।

पूर्व वित्त मंत्री को मामले में पूछताछ के लिए पिछले साल ही तलब किया गया था। वह पूछताछ के लिए पेश हुए थे। उनके बेटे कार्ति से भी एजेंसी कई बार पूछताछ कर चुकी है।

चिदंबरम को नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार रात उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। 

अधिकारियों ने कहा कि उच्च सुरक्षा वाले आरोपियों की उचित सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अतिथि गृह में रखना एजेंसी के लिए सामान्य बात है।

उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर द्वारा पूरी चिकित्सा जांच के बाद उन्हें कमरे में ले जाया गया, जहां उन्होंने रात बिताई।

चिदंबरम बुधवार शाम अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने रात सवा आठ बजे मीडिया को संबोधित किया और दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।

आज सायंकाल दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बृहस्पतिवार को चार दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई को चिदंबरम की मेडिकल जांच नियमों के मुताबिक कराने को कहा। 

अदालत ने सीबीआई हिरासत के दौरान पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के परिवार के सदस्यों और वकीलों को उनसे प्रत्येक दिन आधे घंटे तक मुलाकात की इजाजत दी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि पुलिस हिरासत उचित है।’’ उन्होंने चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई की रिमांड में दे दिया। 

सीबीआई ने चिदंबरम से पूछताछ कर ‘बड़ी साजिश’ का खुलासा करने के लिए उनकी पांच दिनों की हिरासत मांगी थी। 

विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई और चिदंबरम के वकील की जिरह को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुना।

चिदंबरम की पत्नी नलिनी, उनके बेटे कार्ति सहित परिवार के अन्य सदस्य भी उनके वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अदालत कक्ष में मौजूद थे । 

चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मंजूरी 2007 में 305 करोड़ रूपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। 

इसके बाद, ईडी ने भी 2018 में इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।

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Dr.Sushil Sharma Admin/Editor

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