नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
सीबीआई ने श्री चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए गुरुवार को अदालत के समक्ष आवेदन दिया।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि श्री चिदंबरम को नियमित चिकित्सा जांच और पर्याप्त पूरक आहार की आवश्यकता होती है।
वकील ने कहा कि श्री चिदंबरम वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित हैं और तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान उनका वजन कम हो गया है, इसलिए जेल के अंदर भी घर का बना खाना दिया जा सकता है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्री चिदंबरम की न्यायिक हिरासत का विस्तार करने का आदेश दिया। अदालत ने श्री चिदंबरम के लिए जेल के अंदर दिन में एक बार घर का खाना बनाने की अनुमति दी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उनकी नियमित चिकित्सा जांच सुनिश्चित करें।
सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश कुहार ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। सीबीआई ने तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम पर वर्ष 2007 में कथित रूप से अनियमितता बरतते हुए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की इजाजत के बगैर आईएनएक्स मीडिया की ओर से 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड हासिल करने के मामले में मई 2017 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता चिदंबरम को 21 अगस्त को नयी दिल्ली में उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था।
आज सुबह पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली पीठ के सामने तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए मामले का उल्लेख किया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी भी इस पीठ में शामिल हैं।
पीठ ने कहा कि मामला सूचीबद्ध करने के संबंध में फैसला लेने के लिए चिदंबरम की याचिका प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेजी जाएगी।
कांग्रेस नेता इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
चिदंबरम ने मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।