नयी दिल्ली, 10 जनवरी । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन उत्पीड़न संबंधी अश्लील सामग्रियों की खरीद/ बिक्री में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने बाल यौन उत्पीड़न संबंधी आपत्तिजनक सामग्रियों की बिक्री के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज्ञापन देने के आरोपों पर एक व्यक्ति को बाल यौन अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 67-बी के तहत मुकदमा दायर किया है।
सीबीआई ने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर बाल यौन शोषण सामग्री की कथित बिक्री और खरीद से जुड़े एक मामले की चल रही जांच के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया है। नीरज कुमार यादव और कुलजीत सिंह माकन के रूप में पहचाने गए आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और इन्हें शनिवार को यहां सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने एक व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) 2012 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी आपत्तिजनक सामग्री की बिक्री के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज्ञापन दे रहा था, जिसमें बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री भी थी।
आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति से बड़ी मात्रा में डेटा खरीदा था, जिसे क्लाउड-बेस्ड वेबसाइटों पर संग्रहीत किया गया था, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री थी, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री भी शामिल थी और उसी के लिए पेटीएम के माध्यम से उसे भुगतान किया गया था।
सीबीआी ने कहा कि इसके बाद, आरोपी ने कथित रूप से इंस्टाग्राम पर उक्त सामग्री की बिक्री के लिए एक विज्ञापन पब्लिश किया।
इसने कहा कि ग्राहकों से पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने पर, अभियुक्त कथित रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से उनके साथ आपत्तिजनक सामग्री साझा कर रहा था। यह भी आरोप है कि वह 2019 से इन गतिविधियों में शामिल है।
इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों बच्चों के यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के धंधे पर सीबीआई ने यह बड़ा प्रहार किया है।
गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम नीरज कुमार यादव और कुलजीत सिंह माकन है। सीबीआई के मुताबिक ये लोग इंस्टाग्राम के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल का प्रचार करते थे। और ग्राहकों को व्हाट्सएप टेलिग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यौन सामग्री उपलब्ध कराते थे और इसके बदले पेटीएम और गूगल पे पेमेंट लेते थे। सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को नई दिल्ली के साकेत स्थित सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 22.01.2021 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ऐसे चलता था गंदा धंधा
सीबीआई के अनुसार आरोपी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री सहित आपत्तिजनक सामग्री की बिक्री के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज्ञापन दे रहा था। उक्त आरोपी ने एक अन्य आरोपी व्यक्ति से बड़ी मात्रा में डेटा खरीदा था। जिसे क्लाउड आधारित वेबसाइटों पर स्टोर किया गया था। यह डेटा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री सहित आपत्तिजनक सामग्री का था। इसके लिए पेटीएम के माध्यम से उसे भुगतान किया गया था। इसके बाद, आरोपी ने कथित रूप से इंस्टाग्राम पर उक्त सामग्री की बिक्री के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। ग्राहक पेटीएम अथवा गूगल पे आदि के माध्यम से भुगतान करते थे। भुगतान मिलने के बाद आरोपी कथित रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से उनके साथ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री साझा कर रहा था। यह 2019 से इन गतिविधियों में शामिल हैं।