लंदन 9 मई। ब्रिटेन की अदालत ने कहा है कि शराब कारोबारी विजय माल्या को ‘कानून से भगोड़ा’ करार दिया जा सकता है. भारतीय बैंकों से करीब 9000 करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार हुए विजय माल्या भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस का सामना कर रहा है.
हाइकोर्ट के जज एंड्रयू हेनशॉ ने दर्ज किया कि माल्या ‘कथित वित्तीय गड़बड़ियों’ के लिए भारत को प्रत्यर्पण किए जाने का विरोध कर रहा है.
बता दें कि जज हेनशॉ ने इससे पहले मंगलवार को अपने फैसले में माल्या की संपत्तियों को जब्त करने से जुड़े ग्लोबल ऑर्डर को पलटने से इनकार कर दिया था. उन्होंने अपने फैसले में भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डॉलर की रकम वसूलने की हकदार हैं.
भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के लिए ब्रिटेन में एक मामला दर्ज कराया था. इस पर सुनवाई करते हुए जज ने अपने फैसले के तहत लिखा है, ‘उपरोक्त सभी हालात को मद्देनजर रखते हुए यहां तक कि माल्या की तरफ प्रत्यर्पण के कथित आधार का विरोध किए जाने को देखते हुए, उनको कानून से भगोड़ा करार दिए जाने का आधार है.’
माल्या पर भारत में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. यह मामले सामने आने के बाद वह देश छोड़कर फरार हो गया था.attacknews.in