गोपालगंज, 05 मार्च । बिहार में गोपालगंज की एक अदालत ने शुक्रवार को जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड मामले में नौ लोगों को फांसी और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) लवकुश कुमार की अदालत ने जिले के नगर थाना के खजुरबानी इलाके से भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद किए जाने के मामले में नौ लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 34 बी (वन) के तहत फांसी दी गयी है। इसके अलावा चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी ।
अदालत ने सभी महिलाओं पर दस-दस लाख रुपये के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
गौरतलब हो कि कि 5 साल पहले 2016 में गोपालगंज के नगर थाना के खजुरबानी में जहरीली शराब कांड में लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. जबकि आधा दर्जन लोग अंधे हो गए थे. शराबबंदी के अगले ही साल हुए इस जहरीली शराब कांड ने उस वक्त सनसनी फैला दी थी. आपको बता दें कि गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 347/2016 में खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने और भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपितों को दोषी पाया था।
इस शराब कांड के बाद नगर थाना पुलिस ने खजुरबानी गांव के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी, रुपेश शुक्ला सहित कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया था. इस मामले में नामजद एक आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी. फिलहाल सिर्फ 13 नामजद अभियुक्त जिन्दा हैं, जिनमें से 9 लोगों को एडीजे 2 की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जबकि 4 महिला दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
हर किसी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थीं. गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय लवकुश कुमार की उत्पाद स्पेशल कोर्ट 13 आरोपितों को दोषी करार कर चुकी थी. दोषी करार होने के बाद सजा के बिंदु पर शुक्रवार को फैसला आया है. इस शराबकांड दोषी झठू पासी, रंजय पासी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, राजेश पासी, लालबाबू पासी, नगीना पासी, संजय पासी और सनोज पासी को फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि रिता देवी, इंदू दंवी, लालझरी देवी और कैलासों देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।