मुंबई, 08 जनवरी । बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने शुक्रवार को बान्द्रा पुलिस के समक्ष देशद्रोह और अन्य आरोपों को लेकर दर्ज मामले में अपने बयान दर्ज कराये।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर में न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ को रनौत बहनों के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बताया था कि उनके मुवक्किल आठ जनवरी को मुंबई पुलिस के समक्ष हाजिर होंगी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
न्यायालय ने हालांकि दोनों बहनों को उनके खिलाफ एफआईआर के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी उकसाने वाले बयान देने से रोक दिया था।
बंबई उच्च न्यायालय में कंगना और रंगोली ने एक याचिका दायर करके बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जे.वाई के निर्देश से सत्रह अक्टूबर को दर्ज पुलिस प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज दोनों बहनों ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया।
एफआईआर के बाद दोनों बहनों को बांद्रा पुलिस ने तीन अलग-अलग तारीखों पर पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से वे हाजिर नहीं हुयी। तीसरे सम्मन के बाद वे उच्च न्यायालय में चली गयीं और आज पुलिस के समक्ष हाजिर होने पर सहमत हो गयीं।
सीआरपीएफ जवानों की ‘वाई प्लस’ श्रेणी सुरक्षा प्राप्त कंगना मुंबई के उपनगर स्थित पुलिस थाने अपने वकील के साथ दोपहर करीब एक बजे पहुंची। उस समय वहां मीडिया का भारी जमावड़ा था।
अधिकारी ने बताया कि बांद्रा पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ अक्टूबर में अपनी टिप्पणी के जरिये कथित तौर पर समुदायों में द्वेष पैदा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर दर्ज की गई ।
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह कंगाना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच करे। अदालत ने यह आदेश उस शिकायत पर दिया जिसमें आरोप लगाया था कि कंगना और रंगोली सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिये नफरत फैला रही हैं और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही हैं।
कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सयैद ने कंगना और उनकी बहन के ट्वीट एवं बयान का संदर्भ देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153ए (अलग-अलग धार्मिक, जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना), धारा-295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना), धारा-124 ए (देशद्रोह) और धारा-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले मुंबई पुलिस ने तीन बार नोटिस जारी कर उन्हें मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने को कहा था।
बंबई उच्च न्यायालय ने गत वर्ष नंवबर में कंगना रनौत एवं उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए और आठ जनवरी को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।