नई दिल्ली 28 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय की पेरौल को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से 1100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा है जिससे की सहारा समूह की अधिग्रहित जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सके।
आपको बताते चले कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में उन संपत्तियों की लिस्ट जमा की है जिन्हें बेचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को आदेश देते हुए कहा कि सेबी के बैंक खाते में यह रकम जमा कराई जाए।
सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल रियल एस्टेट कंपनी एमजी कैपिटल होल्डिंग ने कहा लंदन में स्थित न्यूयॉर्क प्लॉजा होटल में सहारा समूह की हिस्सेदारी चाहते हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से कहा कि वो 750 करोड़ कोर्ट में जमा करके इस बात का बोनाफाइड दे कि वो न्यूयार्क में होटल में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निर्देश दिया है कि अपनी संपत्तियों को बेचकर 5000 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करें।
आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा न लौटाने के बाद और सेबी की बात न मानने पर सुब्रत रॉय को 4 मार्च, 2014 को जेल भेज दिया था। सेबी ने कोर्ट को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा समूह ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया है।