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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने की अधिसूचना पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती attacknews.in

नयी दिल्ली, 07 अगस्त । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान निष्प्रभावी हो गये। 


श्री कोविंद ने मंगलवार को ही देर शाम संबंधित अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया और जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया।


राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (एक) के सथ पठित अनुच्छेद खंड (तीन) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संसद की सिफारिश पर छह अगस्त 2019 से उक्त अनुच्छेद के एक खंड को छोड़कर को छोड़कर सभी को निष्प्रभावी करार दिया है।


गौरतलब है कि गत सोमवार को राज्यसभा में पारित होने के बाद संबंधित विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था, जहां लंबी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने अनुमोदन के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। श्री कोविंद ने अधिसूचना पर देर शाम हस्ताक्षर कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट में चुनौती –


जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाने के केंद्र सरकार के कदम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है। 


वकील मनोहर लाल शर्मा ने सरकार की ओर से अपनायी गयी प्रकिया पर सवाल खड़े करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। 


श्री शर्मा ने अपनी याचिका में अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध करार दिया है। 


उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सरकार द्वारा किया गया संशोधन असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से काम किया है। 
याचिका में मांग की गयी है कि अदालत इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर इसे रद्द करे। 

जम्मू-कश्मीर में तीसरे दिन भी रही शांति-


जम्मू से खबर है कि, जम्मू में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लगायी गयी पाबंदियां लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रही और यहां पर सभी सरकारी और निजी विद्यालय समेत तमाम शैक्षणिक संस्थानें बंद हैं। 


सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले के बाद यहां काफी चौकसी बरती जा रही है। 


जम्मू, कठुआ, संबा, पुंछ, डोडा, राजौरी तथा उधमपुर सहित विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने बुधवारको आदेश जारी कर कहा कि सभी निजी और सरकारी विद्यालय सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक बंद रहेंगे।


जम्मू की उपायुक्त सुषमा चौहान ने कहा कि जम्मू जिले में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी और पाबंदियों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।


एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के सभी जिलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 40 कम्पनियां तैनात हैं। जम्मू जिले में सीआरपीएफ की छह कम्पनियां तैनात हैं, वहीं संबा तथा कठुआ जिले में दो-दो कम्पनियां तैनात हैं। उधमपुर जिले में चार, रियासी जिले में एक, राजौरी जिले में आठ, पुंछ जिले में छह तथा डोडा जिले में सीआरपीएफ की 11 कम्पनियां तैनात हैं। साथ ही विभिन्न हिस्सों में सेना को भी तैनात किया गया है।


उन्होंने कहा, “जम्मू क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित कर दिया गया है तथा एहतियातन पूरे क्षेत्र में पाबंदिया लगा दी गयी हैं।”


विभिन्न विद्यालयों तथा जम्मू विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गयी हैं। इन परीक्षाओं की नयी तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।


उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने तथा राज्य का पुनर्गठन कर दो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख बनाने का फैसला लिया है। इसके बाद से पूरे जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू हैं। 

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