नयी दिल्ली, 11 नवम्बर । राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) ने दिल्ली सरकार की आॅड-ईवन योजना पर कई सवाल खड़े करने के बाद इसे आज कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी।
सोमवार से पांच दिन के लिए लागू की जाने वाली इस योजना के तहत इस बार दुपहिया वाहनों तथा महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के वाहनों को भी किसी प्रकार की छूट नहीं होगी और उन्हें भी इसका पूरी तरह पालन करना होगा।attacknews
न्यायाधिकरण के न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने विशेष सुनवाई के दौरान दमघोंटू धुएं से दिल्ली के लोगों को निजात दिलाने के लिए लायी जा रही इस योजना पर कहा कि अनुमान के मुताबिक यदि अगले 48 घंटों में बारिश नहीं होती है तो किसी भी माध्यम से पानी के छिड़काव का प्रबंध करना होगा।