भोपाल, 31 मार्च । मध्यप्रदेश में कोरोना की थमती नहीं आ रही रफ्तार के कारण उपजी स्थितियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देते हुए आज कहा कि राज्य में लॉकडाउन सिर्फ रविवार को ही रहेगा।
श्री चौहान ने यहां कोरोना से जुड़ी स्थितियों की जिलेवार समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस मौके पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
शिवराज के निर्देश पर कोरोना बेड बढ़ाये, वैक्सीन का लक्ष्य भी बढ़ा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आज कोरोना नियंत्रण के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में 15 हजार से अधिक बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोरोना के उपचार के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 15 हजार से अधिक बैड बढ़ाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के लिए सामान्य, ऑक्सीजन, एवं आईसीयू बैड की कुल संख्या 20139 है, जिसे बढ़ाकर अब 35621 किया जा रहा है। भोपाल में बैड की संख्या 3985 से बढ़ाकर 6000, बुरहानपुर में 98 से बढ़ाकर 285, देवास में 196 से बढ़ाकर 750, धार में 147 से बढ़ाकर 292, गुना में 196 से बढ़ाकर 250, ग्वालियर में 656 से बढ़ाकर 3000 की गयी है।
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान आवश्यक:
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सभी धर्म गुरुओं, सामाजिक संगठनों, समुदायों, राजनीतिक दलों, जन अभियान परिषद, एनसीसी, एनएसएस आदि सभी के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
श्री चौहान आज यहां मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की जिलेवार समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए बिस्तरों की संख्या यथासंभव बढ़ाई जाए तथा उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हों।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में रविवार को ही लॉक डाउन रहेगा। लॉकडाउन का समय जिलों की परिस्थिति अनुसार शनिवार को रात्रि 9:00 या 10:00 बजे से सोमवार को प्रातः 6:00 बजे तक रहेगा।
व्यापारी स्वेच्छा से तीन दिन बंद रखेंगे दुकानें
बैतूल जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत आज कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस की अध्यक्षता में आयोजित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में व्यापारी संगठनों की सहमति से आगामी दो, तीन एवं चार अप्रैल को दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। रविवार का लॉकडाउन यथावत् प्रभावी रहेगा।
आधिकारिक जानकारी में बताया कि ग्रुप द्वारा यह भी निर्णय लिया कि आगामी दिनों में सायं सात बजे के पूर्व बाजार की सभी दुकानें बंद कर ली जाएंगीं। धार्मिक स्थलों पर आगामी दस दिन पूजा-अर्चना होगी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। ग्रुप की बैठक में विधायक आमला डॉ. योगेश पण्डाग्रे, पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद, पूर्व विधायक हेमन्त खण्डेलवाल के अलावा ग्रुप सदस्य, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं निजी चिकित्सालयों के संचालक मौजूद रहे ।
कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले होंगे गिरफ्तार
इंदौर जिले के कलेक्टर ने आज एक आदेश जारी किया है, आदेशानुसार कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर अस्थाई रूप से कुछ घंटों के लिए जेल में बंद रखने के लिये कहा गया है। इस संबंध में जारी आदेश जारी में शहर के स्नेहलतागंज स्थित गुजराती अतिथि गृह को आगामी 60 दिवस तक अस्थायी कारागार भी घोषित किया है।
बड़वानी जिले में नागरिकों ने बढ़ते संक्रमण के बीच दो अन्य कस्बों में लॉकडाउन लगाने का फैसला
बड़वानी जिले के दो अन्य कस्बों में नागरिकों ने बैठक कर लॉक डाउन लगाने का फैसला किया है। इसके साथ बड़वानी जिले में लॉकडाउन लगाने वाले कस्बों की संख्या 6 हो गई है।
पानसेमल तहसील मुख्यालय पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया कि नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर 2 से 5 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसमें आवश्यक वस्तुओं को छूट दी जाएगी। इसी के साथ जिले के बालसमुद में भी बैठक कर लॉक डाउन लगाने का फैसला किया गया है। इसमें किराना दुकान और आवश्यक दुकानों को छूट रहेगी।
स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ 3 महीने के लिये अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को 3 माह के लिये अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसकी सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।
आधिकारिक जानकारी में डॉ. राजौरा ने बताया है कि राजपत्र में जारी अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा-4 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन, दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएँ, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाओं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बॉयो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है।