कोझिकोड़, 12 मार्च। लव जिहाद की कथित शिकार केरल निवासी युवती हदिया ने आज कहा कि वह अपने पति के साथ फिर से रहने की अनुमति देने के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रति आभारी है।
उच्चतम न्यायालय ने आठ मार्च को हदिया को बड़ी राहत देते हुये शफीन जहान से उसकी शादी अमान्य घोषित करने का केरल उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त कर दिया था।
इस फैसले के कुछ दिन बाद हादिया ने पत्रकारों से कहा कि यह एक ऐसा आदेश था जिसने उसे एक विश्वास के साथ खड़े होने की आजादी दी और उसका विश्वास ठीक था।
हदिया ने कहा कि जिस तरह की पीड़ा से वह गुजरी है, देश में किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह की पीड़ा का अनुभव नहीं होना चाहिए।
अपने पति शफीन जहान के साथ मौजूद हदिया ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत से आजादी और न्याय मिला और कानूनी लड़ाई के दौरान उसके साथ खड़े सभी लोगों को वह धन्यवाद देती है।
उन्होंने कहा,‘‘ मुझे लेकर और अधिक विवाद अब नहीं होना चाहिए।’’attacknews.in