अहमदाबाद, 14 फरवरी। गुजरात उच्च न्यायालय ने उस लड़की के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है जो अक्तूबर 2014 से लापता है। अदालत ने कहा कि राज्य सीआईडी द्वारा की गई जांच संतोषजनक नहीं है।
लड़की के पिता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लड़की 2014 में अहमदाबाद से तब लापता हो गई थी जब वह अपनी एक सहेली के साथ पड़ोस में ट्यूशन के लिए निकली थी। उस समय लड़की की आयु 16 वर्ष थी।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने हाल के आदेश में सीबीआई को मामले की जांच करने के लिए कहा।attacknews.in
अदालत ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया मामला मानव तस्करी का लगता है। सीबीआई को जांच को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। किसी को भी नहीं पता कि रिट याचिकाकर्ता की पुत्री वर्तमान में किस स्थिति में है।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कोई भी इसे लेकर निश्चित नहीं है कि वह अभी भी जिंदा है या उसकी हत्या कर दी गई है। हो सकता है कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया हो। यह कुछ ऐसा है जो कि बहुत गंभीर है और मैं उस रिपोर्ट को लेकर संतुष्ट नहीं हूं जो यह दिखाने के लिए दायर की गई है कि लापता लड़की की तलाश के लिए हर संभव कदम उठाये गए हैं।’’attacknews.in
लड़की अपनी मित्र के साथ ट्यूशन के लिए निकली थी। वह बाद में लापता हो गई। बाद में शहर के कगड़ापिथ पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गई।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चार दिन बाद लड़की की सहेली लौट आयी। हालांकि पुलिस द्वारा लापता लड़की के बारे में पूछे जाने पर उसने गोलमोल जवाब दिया और ऐसा लगा कि वह तथ्यों को छुपा रही है।attacknews.in