तिरुवनंतपुरम 24 मार्च।आंतकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए केरल से युवकों की भर्ती के जुर्म में विशेष एनआईए कोर्ट ने 29 साल की महिला यासमीन मोहम्मद जाहिद को सात साल कैद ए बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है. केरल में आईएसआईएस के लिए भर्ती का यह पहला मामला था.
एर्नाकुलम स्थित विशेष अदालत ने मूल रूप से बिहार की रहने वाली यासमीन को कासरगोड़ के रहने वाले एक शख्स अब्दुल्ला अब्दुल रशीद के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया. इन पर आईएसआईएस के प्रोपेगैंडा का प्रचार करने का आरोप था. कोर्ट ने इस संबंध में उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
एनआईए के वकील अर्जुन ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी यासमीन मोहम्मद जाहिद को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 38, 39 और 40 के तहत दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है.
बताया जाता है कि 13 लोग एक ही दिन केरल से गायब हो गए. मामले की जांच में पता चला कि सभी गायब लोग आईएसआईएस के लिए काम कर रहे हैं.
गौरतलब है कि यासमीन पर साल 2016 मई में पहली बार केस दर्ज होने के बाद उसी साल 30 जुलाई को उसे उसके बेटे के साथ दिल्ली एअरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में एनआईए ने एक दूसरे शख्श, अब्दुल राशिद के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रशीद इन दिनों अफगानिस्तान में है.attacknews.in