कोच्चि, 31 दिसंबर । केरल उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से अन्य राज्य लॉटरी की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए संशोधन को गुरुवार को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति मुहम्मद मुश्ताक ने कहा कि केवल केंद्र सरकार के पास ही इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायमूर्ति मुश्ताक ने नागालैंड की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में कोयम्बटूर स्थित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनावाई करते हुए यह आदेश सुनाया।
अदालत ने नये आदेश में केरल में नागालैंड लॉटरी की बिक्री की अनुमति दी है।आदेश के तहत राज्य सरकारों के पास अन्य राज्यों की लॉटरी की बिक्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार है,बशर्ते उस राज्य में लाॅटरी नहीं बेची जाती हो। अदालत ने कहा कि अगर किसी राज्य में अवैध तरीके से लॉटरी बेची जाती है ,तो केवल केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है।
अदालत ने साफ किया कि यदि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किए बिना नागालैंड लॉटरी की बिक्री की जाती है, तो केरल सरकार इसके खिलाफ केंद्र से कार्रवाई की मांग कर सकती है।