भोपाल, 19 मार्च । मध्यप्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच आज 1140 नए मामले सामने आए। इनमें इंदौर में सर्वाधिक नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढकर अब 6609 तक पहुंच गयी है।
राज्य स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा आज रात्रि यहां जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान 20,770 सेंपल जांचे गए, जिनमें 1140 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 309 मरीज सामने आए, तो वहीं भोपाल में 272 तथा जबलपुर में 97 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ संक्रमण दर बढ़कर अब 5़ 4 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। वहीं, सात नए मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में अब तक 3901 मरीजों की जान चली गयी है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी
इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को रहेगा लॉकडाउन
प्रदेश में कोरोना संक्रमण में विगत दिनों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
नवीन अतिरिक्त निर्देशानुसार लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल एवं उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने-जाने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिये छूट रहेगी।
परीक्षाएँ होंगी, शिक्षण बंद रहेगा
डॉ. राजौरा ने बताया है कि भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में 31 मार्च, 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षण बंद रहेगा, लेकिन समस्त प्रकार की परीक्षाएँ, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित होंगी। परीक्षार्थियों तथा परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
उज्जैन सहित अन्य 6 जिलों में भी रात्रि में व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
डॉ. राजौरा ने बताया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के साथ ही उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगौन में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खान-पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।
अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।