लखनऊ 02 सितम्बर।अयेध्या में 6 दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा गिराये जाने के आपराधिक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: की विशेष अदालत ने आज से फैसला लिखाना शुरू कर दिया है ।
सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई बचाव और अभियोजन पक्ष की तीन साल से चल रही जिरह कल मंगलवार को पूरी हो गयी ।
बाबरी मामला : बचाव पक्ष की लिखित बहस दाखिल
इससे पहले अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सोमवार को बचाव पक्ष द्वारा लिखित बहस दाखिल की गयी।
इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती व साक्षी महाराज सहित 32 आरोपी हैं।
विशेष न्यायधीश एस के यादव ने बचाव पक्ष के वकील से कहा कि अगर वह मौखिक रूप से कुछ कहना चाहते हैं तो मंगलवार तक कह सकते है, वरना उनके अवसर समाप्त हो जायेंगे ।
इससे पहले अदालत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि बार बार समय दिये जाने के बाद भी बचाव पक्ष लिखित बहस दाखिल नही कर रहा है ।
सीबीआई की विशेष अदालत को उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर महीने तक मामले की सुनवाई पूरी करने व निर्णय करने को कहा है।
अदालत को फैसला करने में सीबीआई के 351 गवाहों और अन्य दस्तावेजों पर गौर करना है ।
सीबीआई पहले ही 400 पृष्ठों की लिखित बहस दाखिल कर चुकी है।