लखनऊ, छह सितंबर । उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में कहा कि नए मोटर वाहन कानून को लागू करने के लिए अधिकृत लोग अगर इस कानून के तहत कोई अपराध करते हैं तो उन्हें कानून के तहत होने वाले अपराध के सिलसिले में लगने वाले जुर्माने का दोगुना भरना होगा
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आदेश संशोधित मोटर वाहन कानून के संदर्भ में आया है जो 1 सितंबर से लागू हो चुका है। यातायात कानूनों के उल्लंघन करने की स्थिति में भारी-भरकम जुर्माना का प्रावधान किया गया है।