नैनीताल, 16 मई । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए चारधाम यात्रा को लेकर सरकार से ठोस निर्णय लेकर 22 जून तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली पीठ में कोरोना महामारी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं के परिपेक्ष्य में आज चारधाम यात्रा के संदर्भ में सुनवाई के दौरान यह बात कही। राज्य के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर वर्चुअली अदालल में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि चारधाम यात्रा अभी विचाराधीन है और 22 जून तक लॉकडाउन के कारण यात्रा के संचालन को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बाद निर्णय नहीं लिया जायेगा।