उज्जैन 24 नवम्बर ।न्यायालय श्रीअम्बुज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश , जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील पिता भैरूलाल, उम्र-42 वर्ष निवासी-उज्जैन को धारा 376(घ) भादवि में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, घटना इस प्रकार है कि, पीड़िता ने पुलिस थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं दिनांक 27.12.2013 को सुबह ट्रेन से उज्जैन आई थी। उज्जैन रेल्वे स्टेशन के पास मुझे तीन व्यक्ति मिले। उन व्यक्ति में से एक ने मुझसे शादी करने का कहा और मुझे उज्जैन रेल्वे स्टेशन के पुल के पास ले गये। मैंने उक्त तीनों व्यक्ति ने नाम पता पूछा तो एक ने प्रेम, सुनील तथा राजू उर्फ रईस होना बताया। तीनों ने मुझे दारू पिलाई तथा तीनो ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। मेरे द्वारा चिल्लाने पर मुझे जान से खत्म कर देने की धमकी दी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के लोग वहॉ पर इकट्ठा हो गये तथा रईस को पकड़ लिया और प्रेम तथा सुनील वहॉ से भाग गये।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा राजू उर्फ रईस तथा प्रेम को गिरफ्तार किया गया व आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था।
अभियोग पत्र प्रस्तुत करते समय आरोपी सुनिल फरार था, जिसे दिनांक 04.07.2020 को गिरफ्तार किया गया।
नोटः- पूर्व में दिनंाक 14.05.2015 के निर्णय में अभियुक्त प्रेम को दोषमुक्त किया गया तथा राजू उर्फ रईस को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया था।
दण्ड का प्रश्न:- अभियुक्त सुनील द्वारा निवेदन किया गया है कि यह मेरा प्रथम अपराध है इसलिये न्यूनतम सजा देने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा कठोर दण्ड देने का निवेदन किय गया।
टिप्पणीः-अभियुक्त के द्वारा जिस प्रकार एक बाहर से आई महिला की स्थिति का लाभ लेते हुये सामूहिक बलात्कार कर घृणित कृत्य किया है, उसके लिये वह उदारता का पात्र नही है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह, ए0जी0पी0 उज्जैन द्वारा की गई।