उज्जैन 17 सितम्बर। उज्जैन न्यायालय श्री अफजल खान जेएमएफसी उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी कमल पिता अंतर सिंह आयु 35 वर्ष निवासी भवानी नगर अरविन्दो अस्पताल के पीछे सांवेर रोड उज्जैन को धारा 457, 380 भादवि में कुल 18 माह का कठोर कारावास तथा 500 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी आनंदी लाल पिता नगजीराम निवासी इन्दर नगर उज्जैन ने थाना चिमनगंजमण्डी पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 15.10.2010 को रात्रि 7ः30 बजे इंदिरा नगर स्थित मकान पर पूर्व विधायक रामलाल मालवीय का लडका दीपक व भतीजा नरेन्द्र व लोकेन्द्र मकान पर ताला लगाकर इशाकपुरा घटिया पूजन के लिए चले गये थे, जब दिनांक 16.10.2010 को फरियादी आनंदीलाल जो पूर्व विधायक मालवीय को निजी सचिव थे सुबह 10ः30 बजे मकान पर पहुंचा तो मकान के पीछे साईड के दरवाजे की सांकल बाहर से लगी थी व ताले टूटे पडे थे। तब इस बात की सूचना उसने विधायक को दी कि घर पर चोरी हो गई है। तब फरियादी ने आकर देखा कि घर में रखा लेपटाप, इन्वर्टन, बैटरी, एक सूटकेस, 3 बेग, मार्कशीट, पास बुक, चांदी की चैन एक लॉकेट वाली आदि संपत्ति करीब 70 हजार रूपये की चोरी हुई थी।
आरोपी के विरूद्ध थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री देवेन्द्र जोशी एवं सहयोगी श्री महेश चन्द्रावत, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।attacknews.in