नईदिल्ली 5 अप्रैल। (पैकेजिंग और लेवलिंग) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 द्वारा जीएसआर 331(ई), दिनांक 3 अप्रैल, 2018 के जरिये तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेवलिंग) नियम 2008 में संशोधन किए गए हैं। संशोधित नियम, 1 सितंबर, 2018 से लागू होंगे।
विशिष्ट चेतावनी के नए नियम निम्न होंगे –
a) चित्र-1: यह लागू होने के दिन से अगले 12 महीनों के लिए वैध होगा।
चित्र-1
b) चित्र-2: चित्र-1 की विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के 12 महीने की अवधि पूरी होने के पश्चात् प्रभावी होगा,
विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए नियमों की प्रमुख विशेषता है – तंबाकू सेवन की आदत त्यागने के लिए एक फोन नम्बर (‘आज ही त्यागें, फोन करें 1800-11-2356 ’) का उल्लेख।
यह फोन नम्बर तंबाकू सेवन करने वालों में जागरूकता बढ़ाएगा और सलाह सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाएगा। इससे तंबाकू का त्याग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी दोनों ही प्रकार के तंबाकू उत्पादों – धुआंयुक्त और धुआंरहित – पर लागू होगी।
तंबाकू सेवन की आदत छोड़ने के लिए टोल फ्री नम्बर (1800-11-2356) तंबाकू त्याग करने की सलाह देगा तथा तरीके बताएगा।
वैश्विक व्यस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस-2, 2016-17) के अनुसार 15 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के तंबाकू सेवन करने वाले लोगों में 61.9 प्रतिशत सिगरेट पीने वाले, 53.8 प्रतिशत बीड़ी पीने वाले तथा 46.2 प्रतिशत धुआंरहित तंबाकू का सेवन करने वाले ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनी को देख कर तंबाकू सेवन का त्याग करने के बारे में सोचा है।
उक्त अधिसूचना तथा चेतावनी का प्रिंट किया जाने वाला संस्करण मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in. पर उपलब्ध है।
क्षेत्रीय भाषाओं में यह चेतावनी मंत्रालय की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होगी।
1 सितंबर, 2018 से नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी लागू होगी। वर्तमान की विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी 31 अगस्त, 2018 तक लागू रहेगी।attacknews.in