आरूषि-हेमराज हत्याकांड में तलवार दम्पति को दी गई रिहाई सशर्त Attack News 

इलाहाबाद 15 अक्टूबर । आरूषि- हेमराज हत्याकांड से बरी हुये तलवार दंपत्ति की जेल से तत्काल रिहाई का उच्च न्यायालय का आदेश सशर्त है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरा (सीबीआई) न्यायाधीश श्यामलाल के आदेश को रद्द कर संदेह का लाभ देकर बरी करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि तलवार दम्पत्ति की रिहाई तभी सम्भव हो सकेगी जब वे इस मामले के अलावा अन्य किसी मामले में वांछित न हों तथा रिहाई से पूर्व उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के प्रावधानों का पालन करना होगा।

धारा 437 ए – दंड प्रक्रिया संहिता में नया जोड़ा गया है।