सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत की 20 हजार से अधिक सीटों पर पुनर्मतदान कराने से किया इंकार attacknews.in

नयी दिल्ली 24 अगस्त । उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में उन 20 हजार से अधिक सीटों पर पुनर्मतदान कराने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया, जहां उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये थे हालांकि उसने कहा कि चुनाव परिणाम से प्रभावित उम्मीदवार 30 दिन के भीतर चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।

इसके अलावा न्यायालय ने इन चुनावों में ऑनलाइन भरे गये नामांकन पत्र मंजूर करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने 20 हजार से अधिक पंचायत सीटों पर पुनर्मतदान कराने संबंधी भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की याचिकाएं निरस्त कर दी। राज्य में पंचायत चुनाव 14 मई को हुए थे।

गौरतलब है कि चुनाव से पूर्व हिंसा के कारण ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की 58,692 सीटों में से 20 हजार से अधिक सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए थे।

शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आठ मई के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें उसने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख से पहले ई-मेल और व्हाट्सऐप के जरिये भरे गये नामांकन पत्रों को मंजूर किया जाये।attacknews.in