नयी दिल्ली, 26 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का शुक्रवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की रिट याचिका स्वीकार करते हुए मुख्तार अंसारी को दो सप्ताह के भीतर पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल स्थानांतरित किये जाने का आदेश दिया।
खंडपीठ ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि मुख्तार अंसारी को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में सौंप दिया जाये। वह बांदा जेल में बंद रहेंगे। वहां के जेल अधीक्षक चिकित्सा सुविधाओं की देखरेख करेंगे।
न्यायालय ने गत चार मार्च को सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की विशेष कोर्ट तय करेगा कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाए या इलाहाबाद जेल में. यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि अंसारी वहां पर मुकदमे का सामना कर सके।
इससे पहले कोर्ट ने दो ट्रांसफर याचिकाओं को सीज कर लिया था, जिनमें से एक यूपी सरकार द्वारा अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने को लेकर दायर की गई थी वहीं में दूसरी अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि गैंगस्टर को लेकर यूपी और पंजाब सरकारों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। अंसारी यूपी की एक जेल में बंद था और उसके केस का ट्रायल चल रहा था। इसी बीच पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे पंजाब ले गई।
पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नही हुआ, जिसके बाद फैसला यूपी सरकार के पक्ष में आया। पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश में लंबित अपने सभी मामले पंजाब स्थानांतरित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी।सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को यूपी सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
यूपी सरकार की याचिका में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी की विभिन्न अदालतों में 50 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लिए यूपी सरकार मुख्तार को यूपी लाने की कोशिश में लगी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 मार्च को सुनवाई के दौरान बताया कि अंसारी ‘पंजाब की रोपड़ जेल से अपना कारोबार संचालित कर रहा है।’ मेहता ने कहा कि जिस एफआईआर के कारण पंजाब पुलिस ने अंसारी की गिरफ्तारी की, उसमें साफतौर से मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था और मजिस्ट्रेट के निर्देश के बिना बांदा जेल अधीक्षक द्वारा सौंपे जाने के बाद अंसारी को पंजाब ले जाया गया।