नयी दिल्ली, 08 मई । उच्चतम न्याायालय ने कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए शोध करने के वास्ते एक राष्ट्रीय कार्य बल (टास्क फोर्स) गठित करने का केंद्र सरकार को आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है, जिसे शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
इस कार्यबल में पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व कुलपति डा. भाबातोष बिस्वास, दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के बोर्ड आफ मैनेजमेंट के चेयरपर्सन डा. देवेंद्र सिंह राणा, नारायणा हेल्थकेयर, बेंगलुरू के कार्यकारी निदेशक डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. गगनदीप कंग एवं कॉलेज के निदेशक डॉ. जे वी पीटर, गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. नरेश त्रेहन, महाराष्ट्र के फोर्टिज अस्पताल के निदेशक डॉ. राहुल पंडित, सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली से डा. सुमित्रा रावत, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज, दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. शिव कुमार सरीन, महाराष्ट्र के हिंदुजा अस्पताल और ब्रीच कैंडी अस्पताल, डॉ. जरीफ एफ उडवाडिया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे।
खंडपीठ ने कहा कि कार्य बल महामारी से निपटने के तरीकों का सुझाव एवं इनपुट देगा। राष्ट्रीय कार्यबल महामारी प्रबंधन को लेकर शोध करेगा और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हर राज्य में ऑक्सीजन की खपत का ऑडिट करने के लिए उपसमिति बनाने का निर्देश भी दिया है। इसके लिए कार्यबल सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करेगा।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय कार्य बल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करेगा। कार्यबल द्वारा यह देखा जाएगा कि किस राज्य को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और उसी क्रम के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।